छतरपुर जसं। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में शासन द्वारा नवीन प्रावधान किये गये है। जिसके तहत अब हितग्राहियों को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा।
योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधान के अनुसार ही हितलाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त हितग्राहियों को अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत पात्रता नहीं होगी।