छतरपुर जसं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर संदीप जी आर ने जिले में पशु चारे की कमी की आश्ंाका को दृष्टिगत रखते हुये जिले के पर्याप्त चारा-भूसा की आपूर्ति बनाये रखने हेतु जिले के सीमावर्ती जिलों व अन्य राज्यों में पशु के चारा-भूसा के निर्यात तथा ईधन के रूप में दुरूपयोग रोकने पर प्रतिबंध लगाते हुये सभी प्रकार के चारे, घास, कड़वी, पैरा (ज्वार एवं धान के डंठल) आदि को जिले से बाहर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी कृषक, व्यापारी या निर्यातक व्यक्ति, किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु के चारा-भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा छतरपुर जिले के बाहर सीमावर्ती जिलों अथवा राज्य के बिना मेरी अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगा और ना ही कोई ईधन के रूप में दुरूप्रयोग करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।