छतरपुर जसं। कलेक्टर छतरपुर संदीप जी आर ने जिले के माता-पिता सामाजिक सेवाभावी, लोगों से अपील की है कि नाबालिगों की शादी न कराये। बाल-विवाह कराना एक गंभीर अपराध है।
ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। लोगों को सलाह दी गई है कि अपने आसपास हो रहे बाल-विवाह को रोके और निकट के थानों में सूचना दें। इसके अलावा जिला माहिला बाल विकास कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07682-243590 और जिला स्तरीय कॉल सेंटर 07682-181 के अलावा चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर भी सूचना दी जा सकेंगी।
प्रिंटिग प्रेस मुद्रक या प्रकाशक से अपेक्षा की गई है कि प्रकाशित वैवाहिक पत्रिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वर और वधु बालिग है इस संबंध में सक्षम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास ने लाडो अभियान में बाल-विवाह रोकने के लिये और सामूहिक विवाह कराने की स्थिति में आयोजक धर्म गुरु, समाज के मुखिया, मेरिज हाउस के संचालक सहित संबंधित अन्य सेवाभावी लोगों से भी बाल-विवाह नहीं होने देने की अपील की है।
इसकी रोकथाम के लिये संबंधित दोनों पक्षों से जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, और आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज उम्र के रिकार्ड का सत्यापन करते ही वयस्क पाये जाने पर विवाह कराने की अनुमति दें। दस्तावेजों के अभाव में मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी होगा। परियोजना अधिकारियों को बाल-विवाह रोकने के संबंध में समुचित कार्यवाही करने और कंट्रोल रूम के दूरभाष का प्रचार करने के निर्देश दिये गये है।