मध्यप्रदेश। पन्ना विशेष न्यायालय न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत ने हत्या के एक प्रकरण पर अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो वर्ष से चल रहे इस मामले को लेकर आए फैसले के बाद फरियादी पक्ष ने राहत की सांस ली है।
जानकारी के अनुसार न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पन्ना आरपी सोनकर के ओर से हत्या के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
3 जुलाई 2020 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी राकेश गोड़ का भाई सुरेंद्र गोंड दवा लेने रक्सेहा पैदल गया था। कुछ देर बाद राकेश साइकिल से गया। तभी रास्ते में सुरेंद्र को गांव के देशराज पटेल व उसका सहयोगी दाऊ पटेल कुल्हाडी व लाठियों से मार रहे थे।
तभी दिलीप पटेल, धर्मेंद्र पटेल मोटर साइकिल से आ गए, उनके द्वारा घटना को देखा गया था। गांव वालों को आते देख दोनों आरोपी खेतों से होकर जंगल तरफ भाग गए। जिससे घायल सुरेंद्र गौंड की मौत हो गई थी।जिसकी शिकायत फरियादी राकेश गौंड की शिकायत के आधार पर कोतवाली पन्ना में मामला दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के ओर से मामले पर सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों व अभियोजन के तर्कों और न्यायिक-दृष्टांतों से सहमत होते हुए आरोपी देशराज पटेल पुत्र रामप्रसाद पटेल, आयु 26 वर्ष, दाऊ पटेल उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र कृपाल उर्फ किरपू पटेल, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम बिल्हा को आजीवन कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया।