मध्यप्रदेश। पन्ना जिले के न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) आरपी सोनकर ने विशेष प्रकरण में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। 19 वर्षीय युवती की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी प्रभात साहू को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल 11 नवंबर 2018 को जिला चिकित्सालय पन्ना में एक लड़की को भर्ती करवाया गया था। जिसकी मौत हो चुकी थी। लड़की के साथ उसका प्रेमी प्रभात साहू पिता मोहनलाल साहू (24) निवासी छतरपुर था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो महिला के गले में खरोंच के निशान पाए गए।
जिसके बाद लड़की के संबंध में पन्ना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस की जांच में पाया कि 10 नवंबर 2018 की रात युवती अपने प्रेमी प्रभात साहू के पास आकर शादी करने के लिए कह रही थी। प्रेमी ने शादी करने से इंकार कर दिया।
जिस पर लड़की ने शादी का दबाव बनाया। इस बीच दोनों में विवाद हुआ और आरोपी प्रभात साहू ने लड़की का तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला पन्ना कोतवाली में दर्ज हुआ। आरोपी प्रभात साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मामला पन्ना न्यायालय चल रहा था। जिस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए पन्ना न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पन्ना आरपी सोनकर ने सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।