मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग

हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आंगनवाड़ी में नियुक्त सहायिका पर किया अपराध पंजीबद्ध

दस्तावेजो से कूट रचित जानकारी के अनुसार फर्जी तरीके से हुई थी भर्ती

छतरपुर। न्यायालय जबलपुर के आदेश पर याचिकाकर्ता की याचिका पर दिनांक 19 अक्टूबर को अनावेदिका आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त निवासी ग्राम रावपुर थाना चंदला के विरुद्ध जांच के लिये निर्देशित किया गया था।

पुलिस ने संपूर्ण जांच में पाया कि जांच में विद्यालय के दाखिला पंजी रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, प्राप्तांक रजिस्टर,टीसी पंजिका पर दूसरे पृथक-पृथक छात्रों के नाम अलग स्याही का प्रयोग कर कूट रचना की गई थी। रजिस्टर में अंकित सहपाठियों से भी की गई पूछताछ, सहपाठियों ने पहचानने से इनकार करते हुए बताया कि ऐसी कोई छात्रा हमारे साथ नहीं पढ़ती थी। आरोपिया द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुशनगर को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो अंक सूची उपलब्ध कराई गई थी वह कूट रचित थी साथ ही बालविकास परियोजना अधिकारी लवकुशनगर द्वारा मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट जो कि आरोपी शिक्षक के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई थी,वह भी कूट रचित थी।

आरोपिया द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका पद नियुक्ति हेतु कूट रचित कक्षा पांचवी और कक्षा आठवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने एवं शिक्षक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी लवकुशनगर को कूट रचित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से उनके विरुद्ध थाना चंदला में अपराध क्रमांक 04/24 धारा 420, 467, 468, 470, 471 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना कार्यवाही जारी।

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