ब्लेकमेलिंग और सुसाइड मामले में न्यायालय ने तीन को आरोपी बनाये जाने नोटिस जारी किए जाने का किया आदेश

घटना के दो आरोपी पहले से ही हैं जेल में
@दमोह शिवलाल। जिले अंतर्गत साल के मध्य में ही हटा तहसील के एक शिक्षक की आगजनी में हुई दुर्दांत मौत ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया था और अंदरखाने से आरटीआई के जरिये ब्लैकमेलिंग रेकिट की बातों के चलते पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा था।

इस मामले में तफ्तीश के बाद हटा पुलिस ने जितेंद्र भट्ट और हरिशंकर दीक्षित को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया था जहां वो आज भी जेल में ही हैं, वहीँ अपनी तफ्तीश में एक पत्रकार ओ पी सोनी के विरुद्ध विवेचना जारी रखी थी, हटा न्यायालय में राम सिंह बघेल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहे इस मामले में मृतक शिक्षक राजेश त्रिपाठी के परिजनों की साक्ष्य में ओपी सोनी के साथ जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी प्रशांत ठाकुर एवम दिनेश नाम के व्यक्ति का नाम भी घटना में शामिल होने वाले के तौर पर आया।
जिस पर हटा के अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया के न्यायालय में अतिरिक्त आरोपी बताया के पीड़ित परिवार की ओर से अतिरिक्त आरोपी बनाए जाने दिए गए आवेदन पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ओपी सोनी पत्रकार डिजिटल दैनिक भास्कर, प्रशांत सिंह ठाकुर सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दमोह,एव दिनेश नामक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध में संज्ञान लेते हुए हाजिर होने सूचना पत्र जारी किए जाने का आदेश जारी किया है।
आपराधिक मामलों में लीगल डिफेंस चीफ मनीष नगाइच ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया के न्यायालय मामले में अन्य आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेने में सक्षम है साथ ही ऐसे बनाये गए आरोपियों पर दण्ड एवम विचारण का वही प्रभाव होता है जैसा नामजद प्रकरणों में।
दरसल इन आरोपियों द्वारा एकराय होकर आरटीआई से प्राप्त जानकारी के एवज में ब्लैकमेलिंग कर राशि वसूलने एव आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप साक्ष्य में आये हैं जिसके चलते शिक्षक ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
(दिलीप सिंह राजपूत अतिरिक्त लोक अभियोजक हटा
8839139957)











