शासकीय भूमि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से विक्रय करने पर एफ.आई.आर. दर्ज

सागर ब्यूरो। संभागीय आयुक्त सागर संभाग सागर, डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्राप्त निर्देशों के पालन में कराई गई जांच पश्चात न्यायालय कलेक्टर सागर संदीप जी आर. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0098/अ-6 (अ)/ वर्ष 2024-25 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2025 के अनुसार ग्राम सिद्गुवां, पटवारी हल्का नं. 79 स्थित भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33हे0 भूमि जो शासकीय बाह्य नजूल (छोटा घास) भूमि है, में से वर्तमान ग्राम कोटवार मुन्नालाल पिता पूरनलाल आठ्य निवासी सिदगुंवा द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जगदीश प्रसाद आठ्य, अंकित आठ्या, श्रीमति रेखा जैन, अभिनव जैन, ब्रजेश यादव, बलराम यादव कुल 6 व्यक्तियों को भू-खण्डों के रूप में विक्रय कर देने के कारण थाना बहेरिया में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
एफ.आई.आर. कमाक 0051/2025 बहेरिया थाना दिनांक 19.02.2025 हल्का पटवारी पुरुषोत्तमलाल यादव के द्वारा मुन्नालाल आठ्या ग्राम चौकीदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत दर्ज कराई गई। मुन्नालाल पिता पूरनलाल आठ्या को ग्राम कोटवार के पद से पृथक किया गया। अभिलेख में मुन्नालाल पिता पूरनलाल आठ्या ग्राम सिदगुंवा के नाम से दर्ज उक्त भूमि को बाह्य नजूल छोटा घास म०प्र० शासन के नाम पर दर्ज की गयी। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने उक्त मामले में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है।