मध्यप्रदेशरीवा संभागसतना
लेखा समाधान बैठक आज
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सतना। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अंदर विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। सतना और मैहर जिले में हाल ही में संपन्न हुये निर्वाचन की मतगणना उपरांत अभ्यर्थीवार इसकी सूचना प्रेषित की जा चुकी है। जिसके अनुक्रम में 28 दिसंबर को दोपहर 2ः30 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। जिसमें चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके व्यय लेखा अभिकर्ता शामिल होंगे।