मध्यप्रदेश

सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन में समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें

गृह विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिये गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये है। इन आयोजनों में अव्यवस्था या भगदड़ अथवा अन्य दुर्घटनाओं जैसी अप्रिय स्थितियों से निपटने के लिये प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और भोपाल-इंदौर के पुलिस आयुक्तों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिये गये है।

इससे प्रदेश में समय-समय पर होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं वृहद स्तर पर होने वाले धार्मिक आयोजनों में बेहतर व्यवस्थाएँ हो सकेंगी। साथ ही बेहतर प्रबंधन से सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकेगी।

गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि आयोजकों को स्पष्ट व लिखित निर्देश जारी करें। प्रशासन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आयोजन स्थल का भ्रमण करें, परिस्थितियों का आंकलन कर संभावित अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिये सभी प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करायें।

प्रवेश एवं निर्गम पर श्रद्धालुओं की संख्या नियत रखें-
संभावित भगदड़ को रोकने की समुचित व्यवस्था के लिये आगमन और निर्गम के रास्तों की सुव्यवस्थित बैरिकेडिंग कर एवं सुचारू रूप से भीड़ पर समुचित नियंत्रण किया जाये। विपरीत दिशा में लोगों के अचानक बढ़ती भीड़ को रोकने एवं विपरीत दिशाओं में जाती अत्यधिक भीड़ के बीच होने वाले टकराव को रोकने की भी व्यवस्था की जाये। कार्यक्रम स्थल के सभी सकरे प्रवेश एवं निर्गम द्वारों को चिन्हित कर इनसे प्रवेश एवं निर्गम करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियत की जाये।

आने-जाने के रास्ते पृथक-पृथक निर्धारित करें-
श्रृद्धालुओं के आने-जाने के लिए पृथक-पृथक मार्ग निर्धारित किए जाएँ एवं यथासंभव महिला-पुरुष के लिए पृथक-पृथक व्यवस्थाएँ की जाए। यदि प्रवेश एवं निर्गम के लिये एक ही द्वार हो, तो कार्यक्रम के लिये अस्थाई द्वार बनाने अथवा किसी अन्य व्यवस्था द्वारा संभावित खतरे को कम करने के लिये आवश्यक प्रबंध किये जाये।

आपातकालीन व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंधन करें-
आपात स्थिति में भगदड़ रोकने के लिये आपातकालीन द्वार एवं प्रेशर रिलीज प्वाईन्ट पूर्व से ही चिन्हित कर, उसे आपात स्थिति के दौरान खोलने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.व्ही कैमरे, लाउडस्पीकर की व्यवस्था, वॉच टावर की व्यवस्था रखी जाये। यातायात प्लान एवं जगह-जगह पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन यंत्रों को आयोजकों द्वारा लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। आयोजन के दौरान अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु स्थल निर्धारित किया जाये। कार्यक्रम स्थल पर समुचित बिजली, शुद्ध पेय जल एवं सुलभ शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। विद्युत एवं पानी की व्यवस्था का अचानक तथा लंबे समय तक ठप्प होने की स्थिति में वैकल्पिक साधनों जैसे कि जनरेटर, पानी के टेंकर इत्यादि की व्यवस्था की जाये। आयोजन स्थल पर चिकित्सा सुविधा व्यवस्था रखी जाए साथ ही चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए। मौके पर एम्बुलेंस भी दवाईयों के साथ रखी जाए।

आयोजन स्थल के नजदीक नदी-नाला होने पर अस्थाई पूल बनायें-
आयोजन स्थल के पास नदी, नाला आदि हो तो वहाँ सेवादार अथवा पुलिस बल की तैनाती के साथ नॉव तथा गोताखोर की व्यवस्था रखी जाये और यदि उसे पार करने के लिए स्थाई पुल न हो तो अस्थाई पुल का निर्माण कराया जाए।

प्रसाद, उपहार वितरण की व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंधन हों-
उपहार/भोजन/प्रसाद/कंबल आदि के मुफ्त वितरण के दौरान भगदड रोकने की व्यवस्था की जाये एवं अधिक भीड़ होने पर सामग्री के वितरण पर प्रतिबंध लगाने के लिये आयोजकों को पर्याप्त निर्देश दिये जाये।

वॉलिंटियर्स का समुचित प्रबंध एवं प्रशासन का प्रभावी नियंत्रण रहें-
वृहद स्तर पर होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के होने से पूर्व आयोजकों द्वारा प्रति 500 व्यक्तियों की भीड़ पर समुचित सेवादारों (वॉलिंटियर्स) का प्रबंध किया जाये, इन सेवादारों(वॉलिंटियर्स) के अलावा पुलिस प्रशासन भी अपने बल से भीड़ नियंत्रण एवं भगदड़ रोकथाम के लिये प्रभावी रूप से नियंत्रित करें। निर्देशों में कहा गया है कि साँप, बम आदि की अफवाह भी भगदड़ का कारण बन सकती है। ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण के लिये आयोजकों द्वारा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनियंत्रों से एनाउन्समेंट कराया जाये।

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