मतदान दलों को 16 नवम्बर को सामग्री वितरण होगी सामग्री का वितरण दो पालियों में होगा
3 विधानसभा के लिए प्रातः 9 बजे और 3 विधानसभा के लिए प्रातः 11ः30 बजे से

छतरपुर। विधानसभा चुनाव अंतर्गत जिले में 17 नवम्बर को मतदान होगा। सभी विधानसभा क्षेत्र मतदान दलों को 16 नवम्बर को मतदान सामग्री के साथ मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान दलों की सामग्री वितरण जिला मुख्यालय के शा. उत्कृष्ट विद्यालय क्र. 01 से होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. के निर्देशानुसार ट्रॉफिक आदि की व्यवस्था को देखते हुए 3 विधानसभा चंदला, बिजावर, मलहरा के मतदान दलों के लिए सामग्री वितरण प्रातः 9 बजे और 3 विधानसभा महाराजपुर, राजनगर और छतरपुर के लिए प्रातः 11ः30 बजे से होगा।
प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग-अलग काउंटर बनाएं गए हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए 15-15 काउंटर बनाए गए हैं, कुल काउंटर 90 बने हैं। प्रत्येक काउंटर में वितरण के लिए तीन-तीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में दलों को सामग्री वितरण के लिए कलर कोड निर्धारित किये गए हैं। जिसमें कर्मचारी एवं भृत्यों की टी-शर्ट का रंग, वेज, साइनेज, दलों के परिचय पत्र, फ्लेक्स, आदि निर्धारित कलर के होंगे। विधानसभा महाराजपुर के लिए हरा रंग, मलहरा के लिए लाल, चंदला के लिए पीला, राजनगर के लिए नीला, छतरपुर के लिए पिंक एवं बिजावर के लिए आसमानी रंग निर्धारित किया गया है।
छतरपुर शहर में सामग्री वितरण के बाद ले जाने में ट्रेफिक व्यवस्था का संतुलन बना रहे। जिसको ध्यान में रखते हुए सुबह 9 बजे से तीन विधानसभा चंदला, मलहरा एवं बिजावर के दलों को साम्रगी के साथ रवाना किया जाएगा। शेष तीन राजनगर, महाराजपुर एवं छतरपुर के दल 11ः30 पर रवाना हांेगे। महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउण्ड में मलहरा एवं बिजावर की बसें खड़ी कराई गई है और उ.मा. विद्यालय क्रमांक 02 में छतरपुर की बसे शेष विधानसभाओं के लिए बसे बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में खड़ी की गई है।
प्रत्याशी सिर्फ तीन वाहनों का कर सकेंगे प्रयोग-
चुनाव प्रचार की अवधि बुधवार शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद के प्रत्याशी मात्र तीन वाहन प्रयोग कर पाएंगे। जिसमें एक वाहन स्वयं के लिए, दूसरा एजेंट के लिए और तीसरा कार्यकर्ता के लिए। इसकी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इन वाहनों का प्रयोग वोटर को लाने ले जाने में नहीं कर सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। शुष्क दिवस घोषित होने से शराब की दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगी।