छतरपुर

अस्थाई पुलिस चौकी के टेंट में आगजनी प्रकरण के आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की मिली सजा

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। माह मार्च वर्ष 2025 में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास अस्थाई पुलिस चौकी के टेंट में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था।

आगजनी होते ही तत्काल थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी, थाना प्रभारी ओरछा रोड दीपक यादव, चीता मोबाइल से आरक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर सहित रात्रि गश्त पुलिस टीम मौके पर पहुँचे। पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए।

थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमण करने वाले संदिग्ध के संबंध में जानकारी जुटाई गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। घटनास्थल एवं आसपास कैमरे संचालित थे, पुलिस को आसानी हुई।  इसी कारण पुलिस द्वारा “चक्षु अभियान” के तहत अपराध नियंत्रण एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगवाए जा रहे हैं।

आरोपी की पहचान धनीराम आदिवासी निवासी दूल्हा देव मोहल्ला गढ़ी मलहरा के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया,  प्रकरण में पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर समय से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साथ ही, साक्षियों के कथन सुरक्षा पूर्वक न्यायालय में पेश कर विधिक प्रक्रिया संपन्न करवाई गई।

माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा आरोपी धनीराम आदिवासी को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी एवं पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज पाठक द्वारा की गई।

छतरपुर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रखेगी। प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं न्याय की सुनिश्चितता हेतु छतरपुर पुलिस प्रतिबद्ध है।

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