आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 3 लोगों के खिलाफ की अगल अगल कार्यवाही
मोबाइल डीजे मशीन ज़ब्त कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश म्यूजिक ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, मोटर अधिनियम तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही

मध्यप्रदेश। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने आगामी लोकसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता, निर्विघ्न संपन्न हेतु आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव में दुष्प्रभाव डालने तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त एक्शन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में जिले में समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। छतरपुर टीआई अरविन्द्र कुजूर ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 3 लोगों के खिलाफ की अगल अगल कार्यवाही,दिनांक 14 अप्रैल 2024 की रात्रि रोड पेट्रोलिंग के दौरान थाना कोतवाली में संकट मोचन तालाब के किनारे बनी बाउंड्री की दीवार पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा राजनीतिक प्रचार हेतु उनके स्टार प्रचारक की फोटो एवं चुनाव चिन्ह इत्यादि पेंट करने हेतु सूचना प्राप्त हुई।
पुलिस टीम ने मौके पर जाकर मुआयना किया एवं संकटमोचन पहाड़ी के पास दीवार पर एक राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारक एवं चुनाव चिन्ह संबंधी पेंटिंग पाई गई। अवैध तरीके से प्रचार करने हेतु दीवार पर की गई पेंटिंग वैधानिक होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया फरार आरोपी की तलाश जारी है।
रात्रि गस्त के दौरान विगत रात्रि करीब 2:00 बजे सैफरन लाॅन तरफ से महिंद्रा कंपनी की कमांडर जैसी जीप मोबाइल डीजे कसे हुए साउंड फिट किए हुए तेज ध्वनि से बजाता हुआ निकल रहा था। रात्रि 2:00 बजे अवैध तरीके से डीजे मशीन बजाते हुए ले जाते हुए 2 आरोपी को मोबाइल डीजे सिस्टम महिंद्रा कमांडर जीप सहित अभीरक्षा में लेकर थाने लाया गया।
मोबाइल डीजे सिस्टम महिंद्रा कमांडर वाहन सहित जप्त कर आरोपी अनूप विश्वकर्मा निवासी ग्वाल मगरा तालाब के पास एवं रज्जू उर्फ राजेश कुशवाहा टोरिया मोहल्ला छतरपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 7/15, मध्य प्रदेश म्यूजिक एवं ध्वनि प्रदूषण एक्ट 3/10 व धारा 7 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 130,177 (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही जारी है। उक्त कार्यवाही में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुजूर उपनिरीक्षक राहुल शुक्ला एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।