नवीन आपराधिक अधिनियम-2023 के संबंध में एसपी अगम जैन द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण
गंभीर अपराध एवं महिला संबंधी अपराधों पर की गई विस्तृत चर्चा, जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को करवाया जा रहा है प्रशिक्षित

छतरपुर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्तमान में लागू भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो की 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है, के संबंध में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को घटित अपराध की धाराओं के संबंध में एवं थानों पर कार्यरत सीसीटीएनएस ऑपरेटरो को कंप्यूटर पर प्रयोग संबंधी प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 22 मई 2024 को पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नवीन प्रावधानों में दक्षता हेतु दक्ष करना है।
इसी क्रम में माह मई से अभी तक निरंतर प्रशिक्षण का आयोजन मुख्यालय स्तर पर, अनुभाग स्तर पर एवं थाना स्तर पर किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, एवं इनके स्थान पर नवीन प्रक्रिया के संबंध में बताया।
तत्पश्चात जिला अभियोजन कार्यालय अधिकारी (डीपीओ) प्रवेश अहिरवार मार्गदर्शन कर उपस्थित जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता को नवीन आपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय सहिंता की भारतीय दंड संहिता से परिवर्तित धाराओ के विषय मे तुलनात्मक चर्चा कर अध्ययन की पुनरावृत्ति की गई। ऑनलाइन प्रशिक्षण में महिला संबंधी अपराधों एवं गंभीर अपराध हत्या, हत्या का प्रयास, लूट इत्यादि अपराधों की संबंधित धाराओं में विस्तृत चर्चा की गई।