मध्यप्रदेश

दुर्लभ वन्यप्राणी का अवैध व्यापार करने वाले सरगना की जमानत हुई खारिज

भोपाल। स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा 25 मई, 2024 को अनुसूची-IV में सूचीबद्ध, दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना (Iguana iguana) एवं एंपरर स्कॉर्पियन (Pandanus imperator) को जप्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 यथा संशोधित-2022 की धारा-49 एम, 49 क्यू तथा CITES जीवित प्राणी प्रजातियों संबंधी नियम-2024 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक निवासी दिल्ली को 8 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

आज दिनांक 24 जून, 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत कार्तिक की जमानत खारिज कर दी है।

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