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छिंदवाड़ा जिले में लागू हुई धारा 144, प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश

मध्यप्रदेश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे छिंदवाड़ा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 17 नवंबर को जिले में सातों विधानसभा क्षेत्रों में 16 लाख 18 हजार 363 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार-प्रसार में तेजी ला दी है। जबकि मतदान दिवस को दो दिन शेष होने से जिले में प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करते हुए विभिन्न प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार-
कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मंगलवार शाम छह बजे से चुनावी प्रचार पर विराम लग जाएगा। ऐसे में आज शाम तक राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। इसकी तैयारी भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा कर ली गई है। वहीं, प्रशासन चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है।

इन गतिविधियों पर लग जाएगी आज रोक-
प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत 18 नवंबर की सुबह तक सभा, बैठक, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाउड स्पीकर, मेगा फोन और प्रचार रथ पर भी रोक लग जाएगी। प्रत्याशी और कार्यकर्ता सिर्फ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इस दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई वस्तु और पैसे देने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि जिले में अभी तक 22 सौ बुजुर्गों और दिव्यांगों द्वारा मतदान किया गया है। वहीं, आठ हजार 215 कर्मचारियों ने डाकमत पत्र के जरिए मतदान किया है। कर्मचारियों के मतदान का सिलसिला आज भी जारी रहेगा।

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