मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग

जिला दंडाधिकारी ने आरोपी रविन्द्र सिंह परिहार के विरुद्ध जिला बदर का नोटिस किया जारी

छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छतरपुर पार्थ जैसवाल ने एसपी के प्रतिवेदन पर थाना ओरछा रोड अंतर्गत निवासी ग्राम देरी के आरोपी रविन्द्र सिंह परिहार पिता सुल्तान सिंह उम्र 25 साल के विरुद्ध जिला बदर करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि उक्त आरोपी गम्भीर प्रकृति के हिंसा पूर्ण क्रियाकलापों में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ लिप्त रहकर क्षेत्रीय जनता में भय एवं आतंक फैलाने के विचार से अपराध कारित करता है और भविष्य में भी संबंधित के द्वारा इस प्रकार के अपराधों के घटित होने की प्रबल संभावना है।

इस प्रकार से आपराधिक रिकार्ड एवं आपराधिक कृत्यों तथा गतिविधियों के कारण आम नागरिक के मानव शरीर को सन्त्राश एवं भय की भावना उत्पन्न है, जिससे जनजीवन एवं जन-सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न होकर लोकशांति भंग हो रही है। इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब 8 नवंबर 2024 को कलेक्टर न्यायालय में दोपहर 3 बजे समक्ष में प्रस्तुत कर बताएं कि क्यों ना म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5/6 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए छतरपुर जिले एवं समीपवर्ती सीमा पर लगे हुए जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित कर दिया जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button