विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थी 21 से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेगे
22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जाएगे

छतरपुर। भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 कराये जा रहे है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भरे जाएगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
उक्त अवधि में जिन तारीख में रविवार या सामान्य अवकाश के दिन रहेगे उनमें नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेगे। ये तिथियां 22 अक्टूबर रविवार, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर महर्षि बाल्मीकी जयंती और 29 अक्टूबर रविवार है। इन चार दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जाएगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्रिंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन फार्म भरे जाएगें नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवम्बर तक नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 17 नवम्बर और मतगणना 3 दिसम्बर को की जाएगी।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाना खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए निपेक्ष राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5 हजार रुपये होगी। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और शेष अभ्यर्थी के लिए दस प्रस्तावक आवश्यक हांेगे। आरओ कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसी तरह एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। आर.ओ. कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।