छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग

विधानसभा निर्वाचन 2023: जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरओ कार्यालय राजनगर का किया निरीक्षण

आर.ओ. कार्यालयों में डिजीटल घड़ी लगाने के दिए निर्देश प्रथम दिन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया

छतरपुर। भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 कराये जा रहे है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन संदीप जी.आर. ने स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए लगातार जिले के अनुविभागों में निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने शनिवार को राजनगर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित सांघी भी मौजूद थे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.आर. ने 21 अक्टूबर से भरे जा रहे नाम निर्देशन पत्र प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए सभी आरओ कार्यालय में बड़े आकर की डिजीटल घड़ी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही की गई व्यवस्थाओं को जांचा।

छतरपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया। जिले में अभ्यर्थियों द्वारा 21 नाम निर्देशन पत्र 6 रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त किये गए। इनमें विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर अंतर्गत 4, चंदला में 4, राजनगर में 4 , बिजावर में 2, मलहरा में 3 और छतरपुर में 4 नाम निर्देशन पत्र के फॉर्म प्राप्त किये गये।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5 हजार रुपये होगी। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और शेष अभ्यर्थी के लिए दस प्रस्तावक आवश्यक हांेगे। आरओ कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसी तरह एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। आर.ओ. कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।

22 अक्टूबर रविवार को नहीं भरे जाएंगे नामंकन-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र भरने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई। उक्त अवधि में जिन तारीख में रविवार या सामान्य अवकाश के दिन रहेगे उनमें नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेगे। ये तिथियां 22 अक्टूबर रविवार, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर महर्षि बाल्मीकी जयंती और 29 अक्टूबर रविवार है। इन चार दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जाएगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button