शैक्षणिक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान शीघ्र दिया जाए: धनवाल
भोपाल @रवि गुप्ता। वैसे देखा जाए तो राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को ,उनके वैधानिक हक-अधिकारों को पाने के लिए हमेशा ही राज्य सरकारों से मांग करना पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार स्वयं ने समय रहते हुए, कुछ दिया हो। अब चाहे वह पदोन्नति के मामले हो या महंगाई भत्ता/राहत, यह गृह भाड़ा भत्ता के मामले हो। यहां तक कि कई कर्मचारी-अधिकारियों को तो पेंशन-ग्रेच्युटी राशि लेने के लिए भी माननीय न्यायालय की शरण लेना पड़ती है।

भोपाल संभाग के कर्मचारी नेता बंशीलाल धनवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर कहा कि जिन शासकीय सेवकों की सेवा अवधि 35 वर्ष से अधिक हो गई हो, ऐसे सेवकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश हुए डेड वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन शिक्षा जगत के शैक्षणिक संवर्ग (सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक) के शैक्षणिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान अभी तक नहीं मिला है। इस बीच कई शिक्षक बगैर लाभ लिए सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। जबकि अन्य शासकीय सेवकों को इसका लाभ बराबर मिल रहा है।
इसलिए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के संभागीय अध्यक्ष बंशीलाल धनवाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया।