अवैध उत्खनन परिवहन पर शिकंजा: कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर 15 अनावेदकों पर 10 लाख रुपए से अधिक राशि की पेनाल्टी अधिरोपित की

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। कलेक्टर छतरपुर पार्थ जैसवाल ने 15 अनावेदक के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर 15 दिसंबर 2025 को कुल 10 लाख 40 हजार 908 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित की है।

अवैध रेत में अनावेदक अंतिम सिंह पर 29688 रुपए, राजपाल यादव पर 28750 रुपए, कालीचरण नागर पर 30000 रुपए, सुम्मेर सिंह पर 30625 रुपए, विजय सिंह पर 32500 रुपए, प्रदीप विश्वकर्मा पर 30625 रुपए, अंकित यादव पर 29688 रुपए, राजेश कुमार पटेल पर 28750 रुपए, महेश साहू पर 15000 रुपए, देवेंद्र अवस्थी पर 28750 रुपए और अवैध गिट्टी में बालचंद्र पटेल पर 32832 रुपए, हीरालाल पाल पर 236000 रुपए, धीरेन्द्र पटेल पर 232400 रुपए एवं नीरज पटेल पर 26500 रुपए का अवैध मुरूम का परिवहन करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही राशि जमा कराने के आदेश दिए गए।
जिला खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते हुए पाए जाने पर सहा. खनि अधिकारी द्वारा सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।
उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशमन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है।











