छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग

ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण एक्ट में आदेश जारी किया, परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन का निर्णय, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

छतरपुर। जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जैसवाल द्वारा छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो रही है। यह आदेश म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। विशेष आयोजनों के अवसर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जिनकी अनुमति प्राप्त होने पर दिन के समय केवल 45 डी.बी. तथा रात्रि में केवल 40 डी.बी. से अधिक ध्वनि प्रसारण नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रसारण यंत्र एवं वाहन राजसात किए जाएंगे।

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