जिला प्रशासन की अपील: नाबालिगों की शादी नहीं करें
बाल विवाह होने की 1098 या डायल 100 पर दें सूचना

मध्यप्रदेश। जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा जिले के लोगों से 10 मई 2024 अक्षय तृतीया एवं विशेष तिथियों पर होने वाले विवाह में बाल विवाह नहीं करने की अपील की है। लोगों से अपील की गई है कि बाल विवाह होने की सूचना निकटतम थाने सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टोल-फ्री नम्बर पर दें।
जिला महिला बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह ने लाडो अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने के लिये सामूहिक विवाह करवाने वाले आयोजकों, प्रिंटिग प्रेस ऑनर्स, हलवाई, सामाजिक धर्म गुरूओं, मैरिज हाउस के मालिकों से अपील की है कि बालक एवं बालिकाओं के बालिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवाएं प्रदान करें। मुद्रकों से अपील की गई है कि वैवाहिक पत्रिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वर-बधु बालिक है। आयु प्रमाण के लिये स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से मिलान करे। इसके लिये मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिये महिला बाल विकास कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया है