मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग

अवैध प्लाटिंग से बढ़ रहा विवाद, एक पक्ष ने लिया स्थगन आदेश

छतरपुर। पारिवारिक जमीन के बंटवारा स्पष्ट न होने और खसरा नंबरों में लाल स्याही से तरमीम न होने के कारण परिवार के कुछ सदस्य मनमाफिक प्लाट बेच रहे थे, ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो रहा है। एक पक्ष ने इस जमीन में स्थगन आदेश लिया है ताकि स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही प्लाटिंग हो सके।

लखनलाल विश्वकर्मा पुत्र रामदास विश्वकर्मा ने नायब तहसीलदार सौंरा मण्डल के न्यायालय में आवेदन देते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सौंरा मौजा स्थित भूमि खसरा नंबर 2190/4 में से अंश भाग 540/6940, खसरा नंबर 2190/5/2 में से अंश भाग 540/6940 एवं खसरा नंबर 2190/5/1 में से अंश भाग 540/6940 वर्तमान खसरा 2024-25 में उनके नाम मालिकाना हक पर दर्ज है।

श्री विश्वकर्मा ने बताया कि दीपक अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल एवं कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र रामकृपाल शर्मा द्वारा 25 अप्रैल से अवैध रूप से पिलर के गड्ढे खोदकर निर्माण कराना शुरू किया गया। इन लोगों को जब अवैध निर्माण कराने से मना किया तो वे गाली-गलौच करने पर उतारू हो गए। राजस्व निरीक्षक मण्डल ने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन दिया है। खसरा नंबर 2184/1, 2184/3, 2188/2/1, 2189/2, 2190 रकवा क्रमश: 0.040, 0.030, 0.470, 0.320, 0.740 हेक्टेयर सहखातेदार के रूप में दर्ज है।

उक्त लोग कृष्ण कुमार विश्वकर्मा एवं उसकी पत्नि वंदना विश्वकर्मा के कहने पर निर्माण कार्य कर रहे थे। भूमि में बंटवारा नहीं है एवं न ही खातेदारों के हिस्सा स्पष्ट हैं जिससे पारिवारिक सिजरा में प्राप्त हिस्सा से अधिक विक्रय कर रहे हैं। नायब तहसीलदार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया है।

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