पुलिस ने आदतन जिला बदर अपराधी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल
आरोपी पर जिला छतरपुर एवं जिला पन्ना में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, अवैध हथियार, अवैध वसूली जैसे 12 अपराध कायम होने के कारण किया गया था जिलाबदर

मध्यप्रदेश। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा समस्त थाना प्रभारी को उनके क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार से संबंधित आरोपी, वांछित अपराधी, स्थाई वारंटी, एवं जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर पाए जाने वाले जिला बदर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा निगरानी, गुंडा बदमाश, आदतन अपराधियों ,संदिग्ध व्यक्तियों की निरंतर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्चिंग कार्यवाही जारी है।
दिनांक 12 मई 2024 को देहात भ्रमण के दौरान थाना बमीठा पुलिस को झिन्ननपुर पहाड़िया में एक युवक के अवैध हथियार अद्धी लेकर दहशत फैलाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं एसडीओपी खजुराहो सलिल शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बमीठा निरीक्षक पुष्पक शर्मा व पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान झिन्ननपुर पहाड़िया पर पहुंचे, पुलिस को आता देख संदेही ने भागने का प्रयास किया।
जिसे घेराबंदी कर रोका गया। 315 बोर की अवैध बंदूक अद्धी लिए था, तलाशी लेने पर पेंट की जेब में दो जिंदा कारतूस रखे था। सुरक्षा पूर्वक अवैध हथियार को निकाल कर चेक कर जप्त किया गया। आरोपी ने पूछताछ पर विकास उर्फ खुन्नू सिंह बुंदेला निवासी ग्राम बमारी थाना क्षेत्र बमीठा का होना बताया। आरोपी का यह कृत्य आयुध अधिनियम के तहत दंडनीय होने से 315 बोर देशी बंदूक अद्धी ,2 जिंदा कारतूस जप्त कर थाना बमीठा में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध जिला छतरपुर एवं जिला पन्ना में वर्ष 2014 से हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, अवैध हथियार सहित कुल 12 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध थे एवं 07 प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी अपराधी के विरुद्ध की गई थी। वर्ष 2023 के रास्ता रोककर मारपीट कर अवैध वसूली की एक प्रकरण में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, शेष आरोपी विकास सिंह उर्फ खुन्नू राजा पर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा गिरफ्तारी हेतु 5000 रुपए का इनाम भी उद्घोषित किया गया था।
आदतन अपराधी जिला दंडाधिकारी छतरपुर के आदेश क्रमांक जिला बदर/ 171/ 23 दिनांक 14/11/23 के अनुसार अपराधी को जिले की भौगोलिक सीमा से निष्कासित किया गया था। आदतन अपराधी को नियमों का उल्लघंन कर जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर पाए जाने पर अपराधी के विरुद्ध पृथक से भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पक शर्मा एवं सहायक उपनिरीक्षक आर आर पाठक, प्रधान आरक्षक राजेश, आरक्षक निकेश, कमल सिंह, मनीष चौरसिया, उदयवीर, नवीन चौरसिया एवं महिला आरक्षक अंकिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
(रिपोर्टर- अशोक नामदेव बमीठा, खजुराहो)