पहले आओ-पहले पाओ-‘‘निर्माण श्रमिक’’ को उनके कार्यस्थल तक आवागमन हेतु दिया जाएगा ‘‘ई-स्कूटर’’
मध्यप्रदेश की डाॅ. मोहन यादव सरकार ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 के तहत ई-स्कूटर के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा 40 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिए जाएंगे

@रवि गुप्ता, भोपाल। अब मध्यप्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने कार्यस्थल तक आवागमन पैदल नहीं अपने वाहन यानि ई-स्कूटर से कर सकेंगे। इतना ही नहीं सुबह-शाम अपने बच्चों सहित अपने पत्नी को बाजार, धार्मिक स्थल मंदिरों पर भी धुमाने के लिए ले जा सकेगें।
निर्माण श्रमिकों का सपना मध्यप्रदेश की डाॅ. मोहन यादव सरकार ने पूरा करने का संकल्प ही नहीं लिया वल्कि उसको पूरा करने के लिए बजट का भी प्रावधान करके निर्माण श्रमिकों के भविष्य को उज्जवल बनाने का सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल को पवधानित बजट 04 करोड रूपए का रखा गया है। योजना अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 100 हितग्राहियों (अधिकतम 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित) को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्माण श्रमिकों के लिए कई ऐसी लाभांवित योजनाएं संचालित की है जिनका प्रचार-प्रसार वृहद स्केल पर जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक किया जा रहा है। अभी हाल ही में माॅडल रेन बसेरा निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। जिसमें निर्माण श्रमिकों को स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
यह होगी पात्रता-
निर्माण श्रमिक आवेदक का मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं के नाम से ई-स्कूटर का संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में वाहन पंजीयन अनिवार्य होगा। निर्माण श्रमिक को 05 वर्ष तक सतत रूप से बैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं वाहन 03 वर्ष तक विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा और योजना का लाभ जीवनकाल में सिर्फ एक ही बार लिया जा सकेगा।
यह होगी आवेदन की प्रक्रिया
निर्माण श्रमिक आवेदक द्वारा ई-स्कूटर क्रय कर मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। ई-स्कूटर का पंजीयन कार्ड, ई-स्कूटर क्रय का बिल, श्रमिक की ई-स्कूटर के साथ फोटो जिसमें ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक स्पष्ट प्रदर्शित हो, तथा ड्राईविंग लाईसेंस की फोटा भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ स्वीकृत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी होंगे।
इन्होंने बताया-
मध्यप्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल तक आवागमन करने हेतु ई-स्कूटर वाहन क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। इस अनुदान योजना 2024 के तहत ई-स्कूटर वाहन क्रय करने इसके मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 40 हजार रूपए तक की राशि दे रही है। निर्माण श्रमिक को 05 वर्ष तक सतत रूप से बैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं वाहन 03 वर्ष तक विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा और योजना का लाभ जीवनकाल में सिर्फ एक ही बार लिया जा सकेगा। निर्माण श्रमिक आवेदक द्वारा ई-स्कूटर क्रय कर भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
-रत्नाकर झा, उप सचिव मंत्रालय
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल