कलेक्टर ने अवैध खाद परिवहन करने पर पिकअप वाहन और जब्त खाद राजसात किया

@छतरपुर- आशुतोष द्विवेदी। विगत दिनों कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में अवैध खाद परिवहन पर चार लोगों के खिलाफ थाना लाइन छतरपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एक पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 16 जेडके 3125 और डी.ए.पी. आईपीएल कम्पनी के उर्वरक के 65 बोरी को जब्त किया गया था।। उपसंचालक कृषि डॉ आर.के. सिंह ने बताया कि विगत दिनों शिवनगर कॉलोनी देरी रोड पर खाद का अवैध परिवहन करते हुए पिकअप वाहन में 65 बोरी डीएपी खाद लदी हुई जब्त की गई थी। जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 87 हजार से अधिक आंकी गई थी।

जिसके विरूद्ध स्वयम दिहुलिया छतरपुर, वीरेन्द्र सिंह सेंगर छतरपुर, नारायण आदिवासी बरखेडी बिजावर और भागीरथ आदिवासी निवासी घूघरी किशनगढ़ पर थाना सिविल लाइन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 3, 19, 28, 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
उक्त प्रकरण में कलेक्टर श्री जैसवाल ने विवेचना के आधार पर अनावेदकगण से जब्त किया गया पिकअप वाहन कमांक MP-16ZK3125 व आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. खाद की 65 बोरी म०प्र० आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क), 1 व 7 के तहत शासन पक्ष में राजसात करने की कार्यवाही की है।
साथ ही उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को निर्देशित किया है कि राजसात किया गया वाहन व आई.पी.एल. कंपनी के 65 बोरी डी.ए.पी. खाद को अपील अवधि समाप्ति पश्चात जब्तशुदा वाहन की विधिवत नीलामी कराते हुये नीलामी में प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

















