ब्रेकिंग न्यूज: बलि देने के नाम पर 12 साल के मासूम की थी हत्या, कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सुनाई सजा

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिले के लवकुशनगर अनुविभाग अंतर्गत धन खुदाई की लालच में बलि देने के नाम पर 12 वर्षीय मासूम की गला घोट कर बेरहम हत्या की गई थी। इस निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद के साथ 6 हजार रुपए के जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
एडवोकेट राकेश दीक्षित ने बताया कि 28 फरवरी 2020 को शिवपाल पटेल का 12 साल का बेटा नीतीश दिन के 3 बजे स्कूल से घर आया। शाम 5 बजे करीब शिवपाल का रिश्तेदार धरमपाल पिता चंद्रपाल पटेल 23 वर्ष निवासी दशरथ पुरवा नीतीश को घर से मटर खिलाने की बात कहकर तलैया वाले खेत की ओर ले गया। रात में जब नीतीश घर वापिस नही आया तब नीतीश के पिता ने दोनो को ढूढ़ा। दोनो के नही मिलने पर शिवपाल ने थाना चंदला में गुमशुदगी दर्ज कराई। 13 मार्च को पुलिस ने धरमपाल को हिरासत में लेकर पूंछतांछ की। धरमपाल ने पुलिस को बताया कि उसने नीतीश की गला घोट कर हत्या कर दी थी। क्योंकि उसका पिता चंद्रपाल धन खोदने का काम करता है। 6 माह पहले उसे घर की खुदाई में एक ताम्रपत्र मिला था। जिसे तांत्रिक ने पढ़कर बताया था कि बलि देने पर उसे गढ़ा हुआ धन मिल सकता है। इस लिए उसने बलि देने के लिए नीतीश का गमछा से गला घोट दिया।
धरमपाल के बताने पर पुलिस द्वारा घटना स्थल में जाकर मृतक की हड्डिया, कपड़े, बगैरह जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी धरमपाल को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केएल प्रजापित ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूतों और गवाहों को कोर्ट में पेश किया और आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा की अदालत ने धरमपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 6 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।