जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम ढिगपुरा एवं ललगुवां के दो आरोपियों पर की एनएसए की कार्यवाही विधानसभा चुनावों को निर्विघ्न सम्पन्न कराने प्रशासन लगातार कर रहा कार्यवाही

छतरपुर। जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर के प्रतिवेदन एवं विधानसभा चुनाव 2023 को शांति पूर्ण ढंग से एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिए 01 नवम्बर 2023 से आरोपी पप्पू राजा उर्फ कौमल सिंह पिता स्व. अतबल सिंह परिहार, उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम ढिगपुरा, थाना महाराजपुर और 05 नवम्बर 2023 से भोलू राजा उर्फ गणेश प्रताप सिंह पिता फुल्लू उर्फ सुरेन्द्र सिंह बनाफर, उम्र 25 वर्ष निवासी ललगुवां थाना खजुराहो जिला छतरपुर (म.प्र.) के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत 3 माह तक निरोधात्मक कार्यवाही की गई।
जिला मजिस्ट्रेट श्री जी.आर. ने लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध किया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) तथा म.प्र. शासन गृह विभाग (सी-अनुभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित आदेश के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संबंधित आरोपी को 03 (तीन) माह के लिये निरुद्ध किया गया है तथा आदेशानुसार खजुराहो थाने पुलिस द्वारा आदेश की तामीली कराई गई और आरोपी को छतरपुर जिला जेल में भेजा गया है। आरोपी पप्पू राजा उर्फ कौमल सिंह फरार है। उक्त संबंध में गिरफ्तारी की कार्यवाही महाराजपुर थाने द्वारा जारी है।