GGP प्रत्याशी पर 2 थानों में आचार संहिता उल्लंघन मामले में FIR

मध्यप्रदेश। दमोह जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। आचार संहिता के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में जिले की जबेरा विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विनोद राय पर भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दो थानों में मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विनोद राय ने बिना अनुमति के अत्यधिक लोगों का जमावड़ा कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसलिए उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी प्रकार जबेरा विधानसभा क्षेत्र में राय के द्वारा अपने गांव बम्होरी माला से जबेरा नोहटा होते हुए दमोह की ओर नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें लगभग दो सौ चार पहिया वाहन और 15 सौ से 25 सौ लोग शामिल थे।
वहीं, विनोद राय द्वारा वर्तमान विधानसभा निर्वाचन 2023 में आचार संहिता लागू रहते हुए विधिवत अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। बिना अनुमति लोगों का जमावड़ा किया गया है और वाहनों का बिना अनुमति उपयोग किया। इसलिए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत आपराधिक मामला जबेरा और दमोह देहात थाने में दर्ज कर विवेचना में लिया गया।