हत्या का प्रयास के आरोपी को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

सिंगरौली। माननीय न्यायालय श्री विजय कुमार सोनकर, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी तुलसीराम पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बढ़नई, थाना जियावन के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त न्यायालय के सम्पूर्ण फैसले पर डीएसपी आशीष जैन नें विस्तार से मिडिया कों जानकारी प्रदान की।
घटना का विवरण-
दिनांक 15.11.2018 को डायल 100 नंबर वाहन में लगे कर्मचारी द्वारा जानकारी मिली कि छोटके पटेल निवासी बढनई को टांगी से मारपीट हुई है, जिसे घायल अवस्था में देवसर अस्पताल उपचार हेतु लाया गया है। उक्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक सरनाम सिंह मौके पर अस्पताल देवसर आकर फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना पत्र 0/18 धारा 294, 307 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध किया।
दिनांक 15.11.2018 दिन गुरूवार को लगभग 8 बजे सुबह फरियादी छोटके पटेल अपने घर के पास आलू की दहाई / सिंचाई अपनी पत्नी रीता पटेल के साथ कर रहा था, उसी समय उससे उसका छोटा भाई तुलसीदास पटेल घर से टांगी लेकर उसके पास आया और पुरानी रंजिश को लेकर बोला कि बरसात के महीने में उसकी बकरी व मवेशी खेत में घुस जाने की बात को लेकर उसका भाई जो हांथ में टांगी लिया था, गंदी गंदी गालियां देते हुए हत्या करने की नियत से उसकी गर्दन में टांगी से मारा, जो गर्दन झुका लिया तो गर्दन के नीचे पीछे तरफ लगी, जिससे काफी खून बहने लगा और वहीं पर गिर गया।
उसकी पत्नि रीता पटेल आवाज लगाई तो तुलसीदास पटेल टांगी लेकर भाग गया और उसकी पत्नि हल्ला गोहर की तो फूलचंद पटेल, साहबलाल पटेल, बेलाबाई पटेल तथा अन्य लोग भी आ गये। फिर डायल 100 नंबर गाड़ी को फोन किये तब अस्पताल लाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जियावन के अपराध क. 426/18 अंतर्गत धारा 294, 307 भा.दं.सं. पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।
पुलिस की कार्यवाही-
फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना जियावन में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक 426 / 2018 अन्तर्गत् धारा 307,294 भादवि पंजीबद्ध किया गया।। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय श्री विजय कुमार सोनकर, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी तुलसीराम पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बढ़नई, थाना जियावन के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।