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आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के प्रावधानों तथा न्यूनतम वेतन आदि का दिलाये लाभ: श्रम आयुक्त

इंदौर। श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश नें आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के प्रावधानों तथा न्यूनतम वेतन आदि का लाभ दिलाने हेतु अपने कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर लेख किया हैं कि इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 500 / आफ ला / नवम / प्रवर्तन / 37495-548 इंदौर, दिनांक 12.12.2024.

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित परिपत्र का उल्लेख करते हुए कतिपय मैदानी अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर 01 अप्रैल, 2024 से लागू पुनरीक्षित वेतन अनुसार न्यूनतम वेतन
एरियर सहित भुगतान किये जाने के निर्देश जारी किए हैं। वस्तुतः यह त्रुटि कार्यालयों में मात्र विषय के आधार पर पत्र को जारी किये जाने के कारण हुयी है जबकि किसी भी पत्र को जारी करने के पूर्व पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का भी गंभीरता से अवलोकन किया जाना चाहिए।

उक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रम आयुक्त के उक्त संदर्भित पत्र में श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक सी / 1182 / 2023 / ए-16 दिनांक 07.08.2023 अनुसार समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों में आउटसोर्स एवं ठेके पर सिक्योरिटी एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ एवं न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देशों का उल्लेख करते हुए उनका परिपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें उक्त 01 अप्रैल, 2024 से लागू पुनरीक्षित वेतन अनुसार एरियर सहित न्यूनतम वेतन का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

अतः समस्त कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार का गंभीरता से अध्ययन कर ही आगामी कार्यवाही करें तथा उनके द्वारा वर्तमान में जारी त्रुटिपूर्ण निर्देशों में सुधार करते हुए संशोधित पत्र जारी कर मुख्यालय को अवगत करायें।

अतः संलग्न परिपत्रों अनुसार समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मण्डलों में आउटसोर्स एवं ठेके पर सिक्योरिटी एजेसियों के माध्यम से विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ एवं न्यूनतम वेतन का लाभ दिलाये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

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