लोक सेवाओं में देरी करने पर कलेक्टर ने 10 अधिकारियों पर लगाई पेनाल्टी

छतरपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने 10 अधिकारियों पर पेनाल्टी अधिरोपित की है। समय सीमा में सेवा प्रदाय न करना म०प्र० लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1), (2) का उल्लंघन है।
अधिनियम के विहित प्रावधान अनुसार पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवाओं का लाभ प्रदान करने में ऑनलाईन सेवा देने में विफल रहे है। जिस कारण से संदीप श्रीवास्तव, प्रभारी तहसीलदार चंदला, नायब तहसीलदार पठा और ज्योराहा, नायब तहसीलदार सौरा इंदु सिंह गौंड, संदीप श्रीवास्तव प्रभारी नायब तहसीलदार बृजपुरा, आकाश नीरज तहसीलदार गौरिहार, प्रतीक रजक प्रभारी तहसीलदार राजनगर, महादेव अवस्थी सीएमओ लवकुशनगर, रूप सिंह लोधी कनिष्ठ अभियंता पूर्व विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी गौरिहार प्रत्येक अधिकारी पर 500 रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है।