हत्या का अपराध घटीत करने वाले आरोपीया को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा नोडल अधिकारी चिन्हित अपराध के पर्यवेक्षण में आरोपीयो को मिली सजा।
घटना का विवरण-
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक के पुत्र सूचनाकर्ता मुलायम सिंह गोंड ने थाना में यह सूचना दिया कि दिनांक 18.05.2021 को वह, उसकी मां रीता सिंह व उसकी दोनों बहनें शाम करीबन 05:00 बजे पाही वाले मकान में चले गये थे और घर पर उसके पिता सीताशरण सिंह गोंड अकेले थे। दिनांक 19.05.2021 को बाल्मीक सिंह पाही वाले घर में जाकर बताया कि उसके पिता बिरहुल सिंह के खेत में लगे जिन्गन के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़े हैं।
सूचना मिलने पर थाना माड़ा में मर्ग क. 33/21 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया जाकर जांच में लिया गया एवं मौके पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों एवं परिजनों को तलब कर पूछताछ की गयी जिसपर उन्होंने रीता सिंह के द्वारा मृतक सीताशरण सिंह गोड़ के उपर अपने बच्चों पर जादू टोना करने की शंका करना तथा मृतक द्वारा अपनी पत्नी रीता सिंह के चरित्र पर शंका करने से आये दिन पति-पत्नी के बीच में झगड़ा होना बताया जिसको लेकर उसके द्वारा हत्या करने की शंका व्यक्त की गयी।
निरीक्षण घटनास्थल एवं शव पंचनामा कार्यवाही, जिसमें मृतक सीताशरण सिंह के गले में स्पष्ट तौर पर गला घोटने के निशान व पीठ पर घिसटन व चोट के निशान पाये जाने से गला घोटकर हत्या करना प्रतीत होना पाया गया जिसकी पुष्टि के लिए शव पंचनामा में उपस्थित गवाहों द्वारा दी गयी तथा पी.एम.कर्ता द्वारा गला घोंटकर हत्या करना लेख किया गया। संपूर्ण मर्ग जांच पर प्रथम दृष्टया मृतक सीताशरण सिंह गोड की उसकी पत्नी रीता सिंह गोंड एवं अन्य द्वारा हत्या करना का संदेह पाये जाने से अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
दौरान विवेचना अरोपिया रीता सिंह का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर पाया गया कि उसकी बांयी आंख में चोट के निशान हैं एवं पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना की स्वीकारोक्ति एवं घटना में प्रयुक्त वस्तुए करने पर जप्त की गयी एवं संपूर्ण विवेचना पर आरोपीगण रीता सिंह धर्मपाल सिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 एवं 302/34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के यहां प्रस्तुत किया गया था।
पुलिस की कार्यवाही-
फरियादि की उक्त रिपोर्ट पर थाना माड़ा में आरोपीयों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 276 / 2021 अन्तर्गत् धारा 302, 201, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी ए.डी.पी.ओ. श्री संजीव सिंह द्वारा की गई है। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री रावेन्द्र दिवेदी तत्कालीन थाना प्रभारी माड़ा जिला सिंगरौली द्वारा की गई थी।
माननीय न्यायालय श्री आत्माराम टांक, चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपिया रीता सिंह गोंड थाना माड़ा के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीया को आजीवन करावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।











