मध्यप्रदेशरीवा संभागसिंगरौली

न्यायालय का बड़ा फैसला: हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सिंगरौली। न्यायालय नें आज अपने फैसले में एक हत्या का अपराध घटीत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का बड़ा फैसला सुनाया हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया की पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के पर्यवेक्षण में चिन्हित अपराध की प्रभावी जांच कर आरोपी को सजा दिलाई गई।

घटना का विवरण- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी मनोज कुमार वियार निवासी ग्राम जोबगढ़ (कनटहिया टोला), थाना बरगवां ने दिनांक 04.04.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 03.04.2024 को शाम 5:00 बजे उसके पुत्र पुष्पेन्द्र ने फोन पर सूचना दी कि चाचा चरकू वियार ने उसकी माँ कुन्ती वियार की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। आरोपी चरकू वियार ड्राइवर था, वह अक्सर घर से बाहर रहता था और वह अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था।

घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी से पूछा था कि तुम बाजार किसके साथ मोटरसाइकिल से घूमने गई थी, मैं जब घर पर नहीं रहता हूं तो तुम अक्सर दूसरे व्यक्तियों के साथ घूमती हो और मौज मस्ती करती हो तुम्हारा अन्य लोगों से गलत संबंध है, इसी बात को लेकर आरोपी का अपने पत्नी से झगड़ा विवाद होने लगा, आरोपी आवेश में आकर अपनी पत्नी को सब्जी काटने वाली पहसूल से मार कर घायल कर दिया इसके बाद वहां रखा फावड़ा से भी वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके लाश को घर के अंदर कमरे में कांडा और कपड़े से ढक दिया और घटना को अंजाम देने के बाद रेलवे फाटक की तरफ भाग गया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना बरगवां पुलिस के द्वारा काफी प्रयास के बाद आरोपी चरकू वियार को पकड़ा गया तथा आरोपी के विरुद्ध विरुद्ध धारा 302 भादंवि के तहत अपराध क्रमांक 371/2024 दर्ज कर जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस की कार्यवाही- फरियादि की उक्त रिपोर्ट पर थाना बरगवां में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 371 / 2024 अन्तर्गत् धारा 302 भादवि पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई एवं प्रकरण की विवेचना श्री विद्यावारिधी तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी बरगवां द्वारा की गई व सउनि श्री विशेषर साकेत प्रकरण के नोडल अधिकारी रहे है।

माननीय न्यायालय श्री विजय चौहान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी चरकू वियार पिता श्री मेवालाल वियार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जोवगढ़, थाना बरगवा जिला सिंगरौली के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button