कोर्ट का फैसला: मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी जिंदगी भर रहेगा जेल में

छतरपुर। जिले के लवकुशनगर अंतर्गत करीब ढाई साल पहले 8 साल की मासूम को उसके पिता के पास ले जाने की बात कहकर उसके साथ दुराचार करने का घिनौना मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी को उसके संपूर्ण जीवन तक जेल में रहने के साथ 8 हजार रुपए के जुर्माना की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
एडवोकेट राकेश दीक्षित ने बताया कि 8 वर्षीय पीड़िता की मां ने थाना जुझारनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जून 2021 को वह अपनी बेटी के साथ घर पर थी। उसका पति खेत पर काम करने गया था। आरोपी अमर सिंह यादव उससे बोला कि उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नही है। पीड़िता की मां बोली पास में ही दुकान में पेट्रोल मिल जाता है।
अमर सिंह उसकी बेटी को दुकान का पता बताने की बात कहकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी घर नही आई तब उसने अपने पति को फोन से सारी बात बताई। खेत से पति घर आया और बेटी की तलाश करने लगे। मुड़हरा तिराहा के आंगे टिकरी रोड पुलिया के पास खेत में अमर सिंह बैठा दिखा। और पीड़िता जमीन में पड़ी थी। उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था। पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया कि अमर सिंह उसे पापा के पास ले जाने की बात कहकर यहां लाया और उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केएल प्रजापित ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूतों और गवाहों को कोर्ट में पेश किया। और आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया की अदालत ने अमर सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद जिसका अभिप्राय अमर सिंह के जीवन की अंतिम सांस तक है, के साथ 8 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।











