बड़ी खबर: 75 लाख के घोटाले में सोसायटी का पूर्व मैनेजर राजमहेंद्र दोषी सिद्ध: वसूली आदेश जारी

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। जिले के सेवा सहकारी समिति मर्या. सेंधपा के वर्ष 2018-19 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सामने आई ₹74,70,514.59 की आर्थिक अनियमितताओं को लेकर वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई है। तत्कालीन अंकेक्षक श्याम छत्तरी द्वारा अंतिम चरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त राशि की वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 58(बी/ख) के तहत विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

लगातार पेशी के बावजूद आरोपी अनुपस्थित-
प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई हेतु पेशी लगाई जाती रही, लेकिन आरोपी राज महेंद्र सिंह किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इस पर 03 दिसंबर 2025 को आरोपी को 08 दिसंबर तक अंतिम अवसर दिया गया, परंतु उन्होंने 08 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तक भी कोई पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया।
7 दिन में राशि जमा करने का नोटिस
उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं सीपीएस भदौरिया ने 08 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक आदेश पारित करते हुए आरोपी राज महेंद्र सिंह को निर्देशित किया कि वे आदेश की तिथि से 7 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि संस्था के खाते में जमा करें।
राशि जमा न करने पर वसूली होगी शुरू
यदि आरोपी द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, तो वसूली की कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. छतरपुर के मार्गदर्शन में सेवा सहकारी समिति सेंधपा के प्रशासक प्रदीप द्विवेदी एवं वसूली अधिकारी पी एस खुराना द्वारा कराई जाएगी।
जाहर सिंह पर भी बढ़ा दबाव-
गौरतलब है कि आरोपी राजमहेंद्र सिंह, समिति के बहुचर्चित पूर्व मैनेजर जाहिर सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं। जाहिर सिंह के खिलाफ भी रिकवरी प्रकरण D.R. कार्यालय में लंबित है, जिससे पूरे प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपपंजीयक कार्यालय द्वारा की गई यह कार्रवाई समिति में वर्षों से लंबित आर्थिक अनियमितताओं पर सख्त रुख की ओर संकेत करती है।











