स्कूलों के वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग करने संबंधी आदेश जारीे

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर अरुण शंकर पाण्डेय ने समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल संचालक, प्राचार्य, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल उ.मा.वि. जिला छतरपुर को विद्यालय की परिवाहन व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में लेखा किया गया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा-छात्राओं के आवागमन की व्यवस्था में लगाये गये समस्त वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल का ही उपयोग किया जाए। उल्लेखनीय है कि यह संज्ञान में आया है कि कतिपय शालाओ के संचालक सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. वाहनों का उपयोग छात्र-छात्राओ की परिवाहन सुविधा हेतु किये हुये है यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है।

जिसके लिए निर्देशित किया है कि आप छात्र-छात्राआंे की परिवहन सुविधा हेतु डीजल पेट्रोल युक्त वाहनो का ही उपयोग करें। निर्देशो का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध मान्यता नियम 2017 (संशोधन नियम 2020 एवं पचा संशोधित नियम 2021) के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

















