बड़ी खबर: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता हुई समाप्त, विधानसभा सचिवालय ने किया घोषित, विशेष अदालत के फैसले का दिया हवाला

@भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर नें प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी हैं। मामला दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त का जो है। दरअसल दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। वहीं विधानसभा सचिवालय ने संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित किया है।

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उन्हें एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। वहीं इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
आपको बता दे कि विधानसभा सचिवालय ने 2 अप्रैल 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि अदालत के फैसले के बाद संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधान लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब इससे यह साफ हो गया की दतिया में जल्द ही उपचुनाव होंगे।

















