छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग

ग्वाल मंगरा तालाब के जलभराव क्षेत्र में हो रहा था अवैध निर्माण, तहसीलदार ने रुकवाया काम

चुनाव और आचार संहिता में अदिकारियों की व्यस्तता का उठान चाह रहे लाभ, नियम तालाब के भराव क्षेत्र से 9 मीटर तक नहीं हो सकता निर्माण

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिला मुख्यालय के ग्वालमंगरा तालाब के जलभराव क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है। गुरुवार को कुछ लोगों ने जलभराव क्षेत्र में निर्माण के लिए गड्ढे खोदना शुरु कर दिया। ग्वलमंगरा तालाब के ओने के बगल में मनोहर सेठ के मकान के पीछे तालाब के भराव क्षेत्र में जमीन नापकर निर्माण की जानकारी लगने पर तहसीलदार रंजना यादव को लगने पर उन्होंने पटवारी को मौके पर भेजकर काम रुकवाया। अतिक्रमण करने वालों से जमीन के दस्तावेज भी तलब किए गए हैं।

गौरतलब है कि छतरपुर शहर में 11 प्राचीन तालाब है, जिसमें से 4 तालाब इसी तरह जलभराव क्षेत्र में कब्जा करने के कारण पूरी तरह से खत्म हो गए है। वहीं बाकी बचे 7 तालाब भी अतिक्रमण की चपेट में है। इन्ही प्राचीन तालाबों में से एक ग्वालमंगरा तालाब की जमीन पर भी अतिक्रमण शुरु हो गया है।

भराव क्षेत्र के 9 मीटर तक नहीं हो सकता निर्माण या खनन-
कलेक्ट्रेट नजूल शाखा के RI से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नियम यह है कि तालाब के भराव (ftl) फुलटैंक लेवल क्षेत्र के 9 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य या किसी भी तरह का उत्खनन नहीं किया जा सकता, इसके उलट यहां चुनाव/आचार संहिता में अधिकारियों की व्यस्तता के चलते तालाब में निर्माण के लिए खनन गड्ढे किये जा रहे है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button