राजनगर पुलिस ने जिला बदर के आरोपी को अवैध कट्टा कारतूस सहित किया गिरफ्तार

मध्यप्रदेश। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने समस्त थाना प्रभारी को जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर आए जिला बदर आरोपी, वांछित अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।
दिनांक 05.04.2024 को कस्वा राजनगर मे जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पाय तिराहा में एक व्यक्ति कोई गंभीर बारदात करने की नियत से हाथ में कट्टा लिये घूम रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं एसडीओपी खजुराहो सलिल शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मुखबिर के बताये स्थान पाय तिराहा राजनगर में जाकर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह बल एवं साक्षियों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया उक्त व्यक्ति से नाम पता पूंछने पर अपना नाम राजू अली पिता चांद अली उम्र 26 साल निवासी पावरहाउस के पास राजनगर का होना बताया। संदेह होने पर उक्त व्यक्ति की सावधानी पूर्वक तलाशी लेने पर कमर में दाहिने तरफ पेंट में एक 12 बोर का देशी कट्टा खोसे मिला एवं कट्टा के चेंबर मे एक जिन्दा कारतूस मिला, जिसे सावधानी पूर्वक निकाला गया।
उक्त आरोपी पर जिला दण्डाधिकारी जिला छतरपुर के दाण्डिक प्रकरण क्रमाक 0030 / जिला बदर / 2022 / दिनांक 09.10.23 के माध्यम से 06 माह के लिये छतरपुर जिले एवं समीपवर्ती सीमा पर लगे हुये जिलो की भौगोलिक सीमाओ से निष्काषित करने का आदेश पारति किया गया था। आरोपी का कृत्य धारा 188 भादवि एवं म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (5) निरुद्ध धारा 14 एवं 25 / 27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर समक्ष साक्षीगणों विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निम्नांकित की रही महात्वपूर्ण भूमिका-
उपनिरी सिद्धार्थ शर्मा थाना प्रभारी राजनगर, उपनिरी मन भरन सिंह प्र.आर. 28 सूर्यप्रकाश वाजपेई आर. 1253 शिवकुमार आर. 1008 अंकित दुवेदी आर. 1139 प्रभात चालक आर. 630 नारायण की अहम भूमिका रही।