निर्धारित रकवे से ज्यादा बेचने पर नामांतरण निरस्त करने की मांग

छतरपुर। तहसील अंतर्गत मौजा सौंरा स्थित खसरा नंबर 2190 के एक खातेदार ने निर्धारित रकवा से अधिक जमीन बेच दी है। इसलिए इस बेची गई जमीन के नामांतरण को तुरंत निरस्त किया जाए। आपत्तिकर्ताओं ने नायब तहसीलदार मण्डल सौंरा के यहां आवेदन देकर ऐसी मांग की है।
आपत्तिकर्ता रामस्वरूप विश्वकर्मा, श्याम विश्वकर्मा, संजू उर्फ सत्यप्रकाश विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा निवासी वार्ड 29 छतरपुर ने नायब तहसीलदार को आवेदन देते हुए अवगत कराया कि खसरा नं. 2190 मौजा सौंरा में सहखातेदार कृष्णकुमार विश्वकर्मा ने अपने हिस्से की 0.300 हेक्टेयर से अधिक 0.424 हेक्टेयर भूमि बेच दी है। मूल रकवा में उक्त जमीन न होने के कारण छोटेलाल अहिरवार नामांतरण नहीं करा पा रहा है। कृष्ण कुमार विश्वकर्मा ने जालसाजी कर जमीन बेची है उसकी मंशा है कि वह अन्य सहखातेदारों की जमीन पर कब्जा दिला दे। आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति स्वीकार कर छोटेलाल अहिरवार का नामांतरण इसी स्तर पर समाप्त करने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पारिवारिक बंटवारे के तहत मिली जमीन को कृष्ण कुमार द्वारा अपने हिस्से से अधिक जमीन बेचे जाने के मामले में स्थगन आदेश भी जारी हो चुका है। यह आदेश आगामी तिथि तक जारी रहेगा।