अनुविभागीय अधिकारी ने दस्तावेज दुरुस्त न करने वाले पटवारी की असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी
शिकायत के पश्चात तीन माह तक दस्तावेज नही सुधारे गये जिस पर हुई कार्यवाही

कटनी। विजयराघवगढ़ अनुविभाग अंतर्गत हल्का पटवारी पवन कुमार चौधरी पर दस्तावेज दुरुस्त न करने तथा प्रशासनिक कार्यो मे लापरवाही करने पर असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी ज्ञात हो की 06.03.2024 को विजयराघवगढ़ निवासी रोशन लाल पिता सीताराम द्वारा विजयराघवगढ़ हल्का पटवारी पवन कुमार चौधरी की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई से की थी तथा दस्तावेज सुधार के लिए 6000 की मांग का भी आरोप लगाया गया था।
शिकायत के पश्चात पवन कुमार चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुविभागीय अधिकारी ने जबाब मांगा था किन्तु पवन कुमार चौधरी ने समय पर जबाब देना उचित नही समझा तथा रोशन लाल पिता सीताराम के दस्तावेज दुरुस्ती की कार्रवाई नही की साथ ही लगातार शिकायतों की बजह से अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई ने विजयराघवगढ़ पटवारी पवन कुमार चौधरी कीअसंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया।
विजयराघवगढ़ हल्का मे पहली बार इतने भ्रष्ट पटवारी का आगमन हुआ था जो प्रशासनिक कार्यो मे अमीरो से जेब गर्म करते और गरीबों के कार्यो के लिए समय देना भी उचित नही समझते रहे। शिकायत कर्ता ने पवन पटवारी पर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की थी जिसमे 6000 की मांग का भी उल्लेख था। शिकायत कर्ता की मांग पर अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई ने पटवारी को सुधरने का मौका दिया उन्हें कारणबताओ नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया किन्तु पटवारी ने नोटिस का जबाव देना उचित नही समझा समय निकल जाने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई ने विजयराघवगढ़ पटवारी पवन कुमार चौधरी पर कार्यवाही करते हुए एक वर्ष की बेतन रोक दी।
अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई का कहना-
जानकारी देते हुए बताया की विजयराघवगढ अतंर्गत श्री पवन कुमार चौधरी, पटवारी बंजारी / विजयराघवगढ को कार्यालयीन पत्र कमांक/308/प्रवा. तह. / 2024 विजयराघवगढ दिनांक 15/05/2024 एवं पत्र क्रमांक/343/प्रवा. तह. / 2024 विजयराघवगढ दिनांक 27/05/2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
कारणबताओ सूचना में तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था, किंतु पवन कुमार चौधरी द्वारा आज दिनांक 03.06.2024 तक जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। एवं पूर्व में इस कार्यालय के पत्र कमांक / 1152/ प्रवा. अविअ / 2023 विजयराघवगढ दिनांक 04.07.2023 के द्वारा भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु इनके द्वारा उपरोक्त कारण बताओं नोटिस का जबाव समय सीमा में न देकर उपरोक्त नोटिस का जवाब दिनांक 16.03.2024 को प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त जबाव विलंब से पेश करने के कारण संबधित को चेतावनी दी गई थी, भविष्य में शासकीय दायित्वों के निर्वाहन में इस तरह की लापरवाही न करें, किंतु इनके द्वारा चेतावनी के पश्चात् भी इसी तरह कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांक 15/05/2024 एवं 27.05.2024 का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे नोटिस के दर्शित आरोप / कारण प्रमाणित पाये गये है ।अतः उपरोक्त कारणों से पवन कुमार चौधरी, पटवारी बंजारी / विजयराघवगढ के द्वारा म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। इस कारण संबधित पटवारी पवन कुमार चौधरी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10 (4) में वर्णित प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकी जाती है।
(रिपोर्टर- प्रशांत मिश्रा शेरा पत्रकार विजयराघवगढ़ कटनी)