थाना सिविल लाइन पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान अवैध पटाखा भंडारण पर मारा छापा, भारी मात्रा में 40 प्रकार की आतिशबाजी सामग्री जप्त
आरोपी आनंद कुमार रावत के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही

छतरपुर। शासन द्वारा पटाखा, आतिशबाजी संबंधी सामग्री हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री पटाखा का उत्पादन, विक्री, भंडार भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजारों या रिहायशी इलाकों में ना किया जाए, इन स्थानों में उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस हेतु सुरक्षित स्थान निर्धारित किए गए हैं।
दुकानदारों को दुकानों के निर्माण, सुरक्षा उपकरणों अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित व दुकानदार को जिम्मेदार माना जाएगा एवं कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
रात्रि गश्त के दौरान थाना सिविल लाइन पुलिस को परिणय वाटिका मैरिज गार्डन के एक कमरे में पटाखा सामग्री संग्रह होने की सूचना प्राप्त हुई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रशासनिक एवं पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में छापामार कार्यवाही की गई। एक कमरे में भारी मात्रा में पटाखा सामग्री आतिशबाजी के पटाखे, पटाखे की लड़ी, विभिन्न प्रकार की फुलझड़ी, मुर्गा, लैला मजनू, चॉकलेट, सूतरी बम, माचिस पटाखा, अनार, रॉकेट, सायरन, जंबो सहित 40 प्रकार की आतिशबाजी सामग्री मिली, जिसे जप्त किया गया।
जप्त कर थाना परिसर के सुरक्षित स्थान पर सामग्री को रखवाया गया। थाना सिविल लाइन में नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से पटाखे संग्रह करने वाले आरोपी आनंद कुमार रावत निवासी महल रोड छतरपुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विधिवत कार्यवाही कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। विवेचना कार्यवाही जारी है।
उक्त कार्यवाही में एसडीएम छतरपुर श्री अखिल राठौर एवं सीएसपी श्री अमन मिश्रा की उपस्थिति में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह, काजी रजीउद्दीन, आरक्षक मनीष मुकेश एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका।