छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग
कोर्ट का फैसला: चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 साल कैद की सजा
ब्याज समेत 3.10 लाख का भुगतान करने का आदेश

छतरपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अरविंद सिंह गुर्जर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को कुल 2 लाख रुपए की उधार राशि का ब्याज समेत 3 लाख 10 हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि विश्वनाथ कॉलोनी निवासी हरिशंकर शर्मा पिता रामकृपाल शर्मा ने अदालत में शिकायत दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि राजाराम साहू तनय शंकरलाल साहू को 2 लाख रुपए उन्होंने उधार दिए थे। राजाराम ने 10 सितंबर 2018 को हरिशंकर शर्मा को 80,000 रुपए का एक चेक दिया। जब हरिशंकर ने बैंक के सामने चेक पेश किया, तो वह बाउंस हो गया। उसके बाद उसे एक और दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को 1 लाख 20 हजार का एक और चेक राजा साहू द्वारा दिया गया जो बैंक में लगाने पर पता चला की खाता से चेक की राशि का भुगतान होने को बंद करा दिया गया है। जिसके बाद चेक वापस कर दिया गया। हरिशंकर शर्मा ने तब एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने मामले की सुनवाई की और राजाराम साहू को दोषी पाया। उन्हें एक साल की कारावास की सजा दी और आरोपी राजाराम साहू को 310,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।