न्यायलय का फैसला: बदले की भावना से हत्या करने वाले आरोपी शेख ईशाक को आजीवन कारावास की सजा

छतरपुर। माह सितंबर वर्ष 2023 सजा काट रहे पैरोल पर आए जहूर खान को बेनीगंज मोहल्ले के व्यक्ति द्वारा कट्टे से गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के कुछ देर पहले हत्या करने की धमकी भी दी गई थी।
एकत्रित साक्ष्य एवं परिजन की रिपोर्ट के अनुसार शेख ईशाक के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया। पुलिस टीम द्वारा बारीकी से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए, समय से प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान एफएसएल रिपोर्ट से यह प्रमाणित पाया गया कि मृतक के शव से पोस्टमार्टम में निकली गोली आरोपी शेख ईशाक से जप्त कट्टानुमा अद्वी से ही चलाई गई थी।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये विचारण उपरांत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रविन्दर सिंह, छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी शेख ईशाक को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(1-बी)(ए) में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 27 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।











