गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 25 माह के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई
फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने सुनाया

बांदा। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में एक दोषी को 25 माह के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा अदालत नें सुनाई हैं फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने 15 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि महेश अवस्थी निवासी ग्राम डांड़ीबुजुर्ग कलेवर फतेहपुर व लाल सिंह उर्फ लालचंद्र निवासी अंडवा कानपुर देहात, नाजिब निवासी भीतरगांव थाना साड़ कानपुर नगर का एक संगठित गिरोह है। यह गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए धन अर्जित करते हैं। इनके आतंक से आसपास के जनपद एवं गैर जनपदों में दहशत फैली हुई है। 20 दिसंबर 2024 को आरोप बनाया गया। लाल सिंह उर्फ लालचंद्र की पत्रावली को अलग करके सुनवाई की गयी। अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। साक्ष्यों व दलीलें सुनने के बाद अदालत ने लाल सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।
(ब्यूरो प्रमुख- पंकज शिवहरे)