प्रत्याशी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी

छतरपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सार्वजनिक सूचना देनी होगी। प्रचार अवधि के दौरान व्यापक प्रचार वाले 3 समाचार पत्रों में प्रकाशन और 3 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण करना होगा।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का यदि किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहला प्रकाशन नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिवस के भीतर, दूसरा प्रकाशन अगले पांच से आठ दिवस के बीच और तीसरा प्रकाशन 9वें दिवस से प्रचार अभियान के अंतिम दिवस (मतदान दिवस से दो दिन पहले) तक प्रकाशन व प्रसारण करना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे प्रत्याशी प्रपत्र सी-1 में घोषणा प्रकाशित करेगें जिसमें उन्हे अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देना होगी।
राजनैतिक दल जो कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकिट देते है वह प्रपत्र सी-2 में इन प्रत्याशियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों किया जाना है, यह घोषणा कम से कम तीन अलग तारीखों पर, नाम वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से चुनाव के दो दिन पूर्व तक प्रकाशित किया जाना है, यह घोषणा व्यापकरूप से प्रचलित समाचार पत्रों और टेलीविजन पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित की जायेगी। ऐसे राजनैतिक दल प्रपत्र सी-2 में की गई घोषणा को अपनी वेबसाईट पर भी अपलोड करेगें। सी-4 प्रारूप के प्रकाशन उपरांत जानकारी मतगणना के 30 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करेगें जिससे व्यय को जोड़ सकें।