अनैतिक देह व्यापार में बालिका को विवश करने में संलिप्त मुख्य आरोपिया संतोषी को 10 वर्ष एवं सह आरोपी हरि सिंह को 2 वर्ष एवं अर्थ दंड की मिली सजा

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। पुलिस के निरंतर अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अनैतिक देह व्यापार में मुख्य आरोपी संतोषी तिवारी एवं सह आरोपी हरि सिंह राजपूत को सजा सुनाई गई।
माह अप्रैल वर्ष 2024 में नाबालिक बालिका को बंधक बनाकर अनैतिक देह व्यापार की ओर विवश करने संबंधी रिपोर्ट पर महिला थाना में भारतीय दंड संहिता, पोक्सो एक्ट सहित समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने उक्त अपराध की समीक्षा करते हुए पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु ₹10000 के इनाम की उद्घोषणा की गई थी।
पुलिस टीम द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां कराई गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर समय से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एकत्रित साक्ष्य भी समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साथ ही, साक्षियों के कथन सुरक्षा पूर्वक न्यायालय में पेश कर विधिक प्रक्रिया संपन्न करवाई गई।

माननीय न्यायाधीश विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट द्वारा प्रकरण की मुख्य आरोपिया संतोषी उर्फ विमलेश तिवारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड तथा सह आरोपी हरि सिंह राजपूत को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही तत्कालीन महिला थाना प्रभारी निरीक्षक माधवी अग्निहोत्री एवं पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार, एडीपीओ हेमंत बाजोलिया द्वारा की गई।
छतरपुर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रखेगी। प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं न्याय की सुनिश्चितता हेतु छतरपुर पुलिस प्रतिबद्ध है।

















