सागर

अवैध मुरम उत्खनन पर अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ से अधिक का किया गया जुर्माना, समय पर जुर्माना न चुकाने पर दो करोड़ से अधिक की राशि का होगा जुर्माना

@सागर हेड- चौधरी शशि कुमार कुर्मी। कलेक्टर संदीप जीआर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध मुरम उत्खनन करने पर अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया। साथ ही अवैध मुरम उत्खनन करने पर अजय बिल्डकॉन (रॉयल पैलेस के पास, तहसील व जिला-सागर) को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया कि प्रकरण में नियत सुनवाई पर समक्ष में उपस्थित होकर खनिज के अवैध उत्खनन के संबंध में समाधानकारक उत्तर दस्तावेजी साक्ष्य सहित पेश करें तथा म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (4) के तहत् उक्त तालिका में दर्शित कुल शास्ति राशि का  विधिवत भुगतान कर प्रकरण का प्रशमन करावें अन्यथा की स्थिति में म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत उप-नियम (2) में विहित कुल शास्ति की दोगुनी रकम अधिरोपित की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी जैसीनगर जिला सागर ने प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि मौजा बांसा तहसील जैसीनगर स्थित भूमि ख.नं. 693 (शासकीय छोटा घास भूमि) रकबा 1.07 है, से अजय बिल्डकॉन के द्वारा बांसा-सरखड़ी रोड़ निर्माण हेतु खनिज मुरम मात्रा 9775 घ.मी. बिना सक्षम अनुमति के उत्खनन की गयी है। वादग्रस्त भूमि शासकीय चरागाह दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि ख.नं. 693 में पूर्व से तालाब नुमा आकृति थी उसी में से मुरम का उत्खनन किया गया है।

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